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सपा विधायक पर 11 साल चला केस, 100 रुपये जुर्माना, 129 सुनवाई के बाद सजा

14 Feb 2025: Fact Recorder

Court Sentence for PM Modi Remark: पीएम मोदी पर टिप्पणी मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक नाहिद हसन को सजा सुनाई है। सपा विधायक ने 2014 में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और मायावती पर टिप्पणी की थी।

यूपी में सपा विधायक नाहिद हसन पर कोर्ट ने 100 रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने ये सजा 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी पर टिप्पणी करने के मामले में दी है। गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने 100 रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन पक्ष के अधिकारी के अनुसार भुगतान न करने पर एक महीने की जेल भी हो सकती है। बता दें कि यह मामला आईपीसी की धारा 171 के अनुसार 28 मार्च 2014 को शामली में दर्ज किया गया था। इस मामले में करीब 11 साल की सुनवाई के बाद फैसला आया है।

बता दें कि नाहिद हसन कैराना से विधायक है, जबकि उनकी बहन इकरा हसन कैराना लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं। हसन पर आरोप हैं कि उन्होंने कैराना से चुनाव लड़ते समय शामली में एक चुनावी रैली के दौरान यूपी की पूर्व सीएम मायावती और नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी।

गौरतलब है कि आईपीसी की धारा 171 चुनाव में अनुचित प्रभाव डालने से जुड़ी है। इस धारा के अनुसार किसी युवक को रिश्वत देना, धमकी देना और किसी अन्य तरीके से अनुचित प्रभाव डालने को अपराध माना जाता है। हसन पर आरोप है कि उसने अपनी रैली के दौरान मोदी और मायावती के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करके मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की थी। अदालत ने हसन को दोषी पाया और उन पर जुर्माना लगाया है। अगर सपा विधायक जुर्माना नहीं भरते हैं तो उन्हें एक महीने की जेल की सजा काटनी पड़ेगी।