05 May 2026 Fact Recorder
Business Desk: पीएफ (Provident Fund) निकालते वक्त अक्सर लोगों को लगता है कि पूरी रकम उनके हाथ में आएगी, लेकिन सही नियम न जानने पर टैक्स (TDS) कट सकता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के अनुसार PF पूरी तरह टैक्स फ्री तभी होता है जब आपने कम से कम 5 साल लगातार नौकरी की हो। अगर आपने नौकरी बदली है, तो पुराने PF अकाउंट को नए अकाउंट में ट्रांसफर करना जरूरी है, वरना 5 साल की गिनती टूट जाती है और टैक्स लग सकता है।
अगर आप 5 साल से पहले PF निकालते हैं और रकम 50,000 रुपये से ज्यादा है, तो उस पर TDS कटता है। हालांकि, इससे बचने का एक तरीका है—आप Form 15G या Form 15H जमा कर सकते हैं। यह एक डिक्लेरेशन होता है कि आपकी कुल आय टैक्स सीमा से कम है, जिससे TDS कटने से बच सकता है।
एक और जरूरी बात यह है कि आपका PAN कार्ड UAN से लिंक होना चाहिए। अगर PAN लिंक नहीं है, तो 10% की जगह सीधे 20% TDS कट सकता है, जो बड़ा नुकसान हो सकता है।
बार-बार PF निकालना भी समझदारी नहीं है, क्योंकि इससे आपका रिटायरमेंट फंड कम होता है और टैक्स का बोझ बढ़ता है। बेहतर तरीका यह है कि नौकरी बदलने पर PF को ट्रांसफर करते रहें, ताकि 5 साल पूरे हो जाएं और अंत में पूरा पैसा टैक्स-फ्री मिल सके।













