एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू

नई दिल्ली, 10 मार्च 2026 Fact Recorder

National Desk:  केंद्र सरकार ने घरेलू गैस की उपलब्धता सुनिश्चित करने और एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने इस मामले में Essential Commodities Act लागू कर दिया है, ताकि बाजार में गैस की सप्लाई को नियंत्रित किया जा सके और कालाबाजारी पर रोक लगाई जा सके।

सरकार के इस कदम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा में एलपीजी गैस उपलब्ध हो और किसी भी तरह की कृत्रिम कमी पैदा न होने पाए। अधिकारियों के अनुसार, कुछ क्षेत्रों में एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी और अवैध बिक्री की शिकायतें सामने आ रही थीं, जिसके चलते यह सख्त कदम उठाया गया है।

नई व्यवस्था के तहत अब एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति और वितरण पर सख्त निगरानी रखी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्राथमिक क्षेत्रों को ईंधन की आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों।

सरकार का कहना है कि इस फैसले से घरेलू गैस की उपलब्धता बेहतर होगी और बाजार में कृत्रिम संकट की स्थिति पैदा नहीं होगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे एलपीजी वितरण प्रणाली की नियमित निगरानी करें और किसी भी तरह की अनियमितता मिलने पर तुरंत कार्रवाई करें।