07 मार्च 2026 फैक्ट रिकॉर्डर
Chandigarh Desk: Chandigarh प्रशासन ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी है। नई नीति के तहत शहर में शराब की कीमतों में अधिकतम 2 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। साथ ही 97 शराब ठेकों की नीलामी के लिए 454.35 करोड़ रुपये का रिजर्व प्राइस तय किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 10 करोड़ रुपये अधिक है।
शराब की कीमतों में बढ़ोतरी
प्रशासन के मुताबिक देसी शराब, अंग्रेजी शराब, इंडियन बीयर और वाइन की एक्स-डिस्टिलरी प्राइस (EDP) में लगभग 2 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इसका असर सीधे खुदरा कीमतों पर पड़ेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी बोतल की कीमत 1000 रुपये है तो उपभोक्ता को लगभग 20 रुपये अधिक चुकाने पड़ सकते हैं।
हालांकि इंपोर्टेड वाइन, इंपोर्टेड बीयर और इंपोर्टेड फॉरेन लिकर की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी मिलेगी शराब
नई नीति में एल-10 बी लाइसेंस को फिर से शुरू किया गया है। इसके तहत अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी शराब की बिक्री की अनुमति होगी। प्रशासन का कहना है कि इससे महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और परिवारों को सुरक्षित माहौल में शराब खरीदने का विकल्प मिलेगा।
लाइसेंस फीस के नियम बदले
शराब ठेकेदारों के लिए लाइसेंस फीस जमा करने की प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब ठेकेदारों को हर महीने 15 तारीख तक एक बार में पूरी फीस जमा करनी होगी। भुगतान में देरी होने पर लाइसेंस रद्द करने का प्रावधान भी रखा गया है।
निगरानी के लिए सख्त नियम
गोदामों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा।
शराब ढोने वाले वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम लगाना जरूरी होगा।
कस्टम अप्रूव्ड बॉन्डेड वेयरहाउस संचालकों को ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा और हर महीने आयात-निर्यात का डेटा पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
अन्य प्रमुख फैसले
शराब के रिटेल कोटे में कोई बदलाव नहीं किया गया।
बॉटलिंग प्लांट अब सप्ताह में छह दिन (सोमवार-शनिवार) खुलेंगे।
शराब पर लगने वाला काउ सेस पहले की तरह जारी रहेगा।
प्रशासन के अनुसार नई आबकारी नीति को रेवेन्यू न्यूट्रल रखते हुए तैयार किया गया है, ताकि बाजार संतुलन बना रहे और उपभोक्ताओं पर ज्यादा बोझ न पड़े।













