उधमपुर में ड्रग तस्करों पर बड़ा एक्शन: NDPS एक्ट के तहत आरोपी की ₹1 करोड़ की संपत्ति अटैच

21 फरवरी 2026 फैक्ट रिकॉर्डर

National Desk:  जम्मू-कश्मीर में अवैध नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। उधमपुर पुलिस ने एक कुख्यात ड्रग पैडलर की लगभग ₹1 करोड़ मूल्य की अचल संपत्ति को NDPS एक्ट की धारा 68-F के तहत अटैच किया है। यह कार्रवाई उधमपुर की एक हाउसिंग कॉलोनी में स्थित जमीन और रिहायशी मकान पर की गई।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी अमजद हुसैन (पुत्र मंजूर अहमद) को पहले ही PITNDPS एक्ट, 1988 के तहत हिरासत में लिया जा चुका है। सक्षम प्राधिकारी के 17 फरवरी 2026 के आदेश के बाद उसे किश्तवाड़ जिला जेल में रखा गया है।

जांच के दौरान आरोपी के वित्तीय लेन-देन की पड़ताल में यह सामने आया कि उसकी अधिकांश संपत्ति अवैध नशीले पदार्थों के व्यापार से अर्जित की गई थी। इसी आधार पर हाउसिंग कॉलोनी में स्थित 01 कनाल 09 मरला भूमि सहित आवासीय भवन को सीज किया गया।

उधमपुर पुलिस ने बताया कि चालू वर्ष में अब तक NDPS मामलों में कुल ₹3.10 करोड़ की संपत्तियां अटैच की जा चुकी हैं, जो ड्रग नेटवर्क के खिलाफ सख्त रुख को दर्शाता है।

इसी क्रम में टिकरी क्षेत्र में दो अंतर-जिला ड्रग पैडलरों को हिरासत में लिया गया। जम्मू से श्रीनगर जा रही एक कार की तलाशी के दौरान 26.04 ग्राम हेरोइन बरामद की गई। आरोपियों की पहचान मेहराज उल बशीर और बशारत अहमद गनी के रूप में हुई है। इस मामले में रहंबा थाने में FIR दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।