14 दिसंबर, 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
National Desk: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण लगातार खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। हालात बिगड़ने पर शनिवार शाम को GRAP-3 लागू होने के कुछ ही घंटों बाद GRAP-4 के सबसे कड़े प्रतिबंध भी लागू कर दिए गए। राजधानी की हवा ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचने के बाद यह फैसला लिया गया।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अनुसार, शनिवार दोपहर को एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के 400 के पार जाने पर पहले GRAP-3 लागू किया गया था। हालांकि स्थिति में और गिरावट दर्ज की गई। शाम 4 बजे AQI 431 और शाम 6 बजे बढ़कर 441 तक पहुंच गया, जिसके बाद GRAP-4 के तहत सख्त पाबंदियां लागू करने का निर्णय लिया गया।
GRAP-4 लागू होने के बाद क्या बदलेगा?
GRAP-4 के प्रभावी होते ही दिल्ली में ट्रक, लोडर और अन्य भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। केवल जरूरी सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
इसके अलावा, सभी तरह के निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। प्रदूषण को देखते हुए राज्य सरकारें स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं चलाने और सरकारी व निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम जैसे कदमों पर भी फैसला ले सकती हैं।
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अनावश्यक बाहर निकलने से बचें और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जारी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।













