कार्यालय जिला जन संपर्क अधिकारी, फरीदकोट
फरीदकोट, 18 अक्टूबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Punjab Desk: जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट, मैडम पूनमदीप कौर (आई.ए.एस.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए फरीदकोट जिले के सभी होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को ‘आपत्ति रहित प्रमाणपत्र’ (No Objection Certificate – NOC) प्राप्त करने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों के अनुसार, उन्होंने कहा कि होटल और रेस्टोरेंट मालिकों को यह NOC संबंधित विभागों जैसे — वरिष्ठ पुलिस कप्तान, कार्यकारी अभियंता (लोक निर्माण विभाग – भवन और सड़क शाखा), जिला नगर योजनाकार, संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट/नगर परिषद और फायर अधिकारी आदि से प्राप्त करनी होगी।
इन विभागों से NOC प्राप्त होने के बाद ही संबंधित प्रशासनिक अधिकारी आवश्यक स्वीकृति जारी कर सकेंगे।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी होटल और रेस्टोरेंट मालिक इस आदेश के प्रकाशित होने के 15 दिनों के अंदर सक्षम अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करें, ताकि इस संबंध में उचित निर्णय लिया जा सके।
प्राप्त NOC की एक प्रति होटल, मैरिज पैलेस या रेस्टोरेंट में उपयुक्त स्थान पर लगाई जानी अनिवार्य होगी।
उन्होंने चेतावनी दी कि जिन होटल और रेस्टोरेंट मालिकों ने सक्षम अधिकारी से NOC प्राप्त नहीं की होगी, उनके प्रतिष्ठान बंद कर दिए जाएंगे।
जो नए होटल या रेस्टोरेंट निर्माणाधीन हैं, उन्हें भी आदेश जारी होने के 15 दिनों के अंदर NOC प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
यदि NOC प्राप्त नहीं की गई, तो ऐसे सभी प्रतिष्ठानों का कार्य पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा।
इसके अलावा, जन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर वार्षिक निरीक्षण (annual inspection) भी करवाया जाएगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कई बार चल रहे या नए बन रहे होटल और रेस्टोरेंट में तकनीकी खामियां रह जाती हैं, जो आम जनता के लिए खतरे का कारण बन सकती हैं और जान-माल का नुकसान हो सकता है।
यह आदेश 13 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।













