असला डिब्बे में छिपाकर चलने, तिहरी सवारी बैठाने, शामियाना लगाकर कार्यक्रम करने सहित कई पाबंदियों के आदेश जारी

जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट, मैडम पूनमदीप कौर (आई.ए.एस.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए

कार्यालय जिला जन संपर्क अधिकारी, फरीदकोट                                                                              फरीदकोट, 18 अक्टूबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Punjab Desk:  जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट, मैडम पूनमदीप कौर (आई.ए.एस.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में कई पाबंदियां लागू करने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 13 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेंगे।

धार्मिक या खुशी के कार्यक्रमों में गली-मोहल्लों में शामियाना लगाकर कार्यक्रम करने पर पाबंदी

जिला मजिस्ट्रेट पूनमदीप कौर के अनुसार, फरीदकोट जिले की सीमा के अंदर नगर क्षेत्रों में बिना संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट (SDM) की अनुमति के कोई भी व्यक्ति गली-मोहल्लों या सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक या खुशी के अवसरों पर शामियाना लगाकर कार्यक्रम, जुलूस, रैलियां या धार्मिक आयोजन नहीं कर सकेगा।

पांच या अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक

अमन-कानून की स्थिति बनाए रखने के लिए आदेशों में कहा गया है कि जिले में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों का सार्वजनिक या सरकारी स्थानों पर एकत्र होना, नारे लगाना, जुलूस या विरोध प्रदर्शन करना वर्जित रहेगा।
हालांकि, विशेष परिस्थितियों में आयोजक संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति लेकर धार्मिक जुलूस या सार्वजनिक सभाएं कर सकते हैं।
ये आदेश पुलिस, होमगार्ड, सेना, अर्धसैनिक बलों के कर्मियों, और शादी या शांतिपूर्ण जुलूसों पर लागू नहीं होंगे।

व्यावसायिक स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडर के उपयोग पर रोक

जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी आदेश दिए हैं कि रेस्टोरेंट, ढाबे, चाय की दुकानों आदि के मालिक अपने व्यावसायिक स्थानों पर घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं करेंगे। यह प्रतिबंध 13 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगा।

तिहरी सवारी, बिना नंबर प्लेट और नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने पर रोक

जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट ने जिले में दोपहिया वाहनों पर तीन सवारियों (बच्चों को छोड़कर) को बैठाने, बिना नंबर प्लेट वाले वाहनों, 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों द्वारा मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाने, तथा तेज आवाज वाले हॉर्न या साइलेंसर निकालकर डरावनी आवाजें पैदा करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यह पाबंदी 13 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी।

असला डिब्बे में छिपाकर चलने पर पाबंदी

अमन-कानून की स्थिति बनाए रखने के लिए, जिला मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया है कि फरीदकोट जिले में डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी, सभी उपमंडल मजिस्ट्रेटों और न्यायिक परिसर की सीमाओं के भीतर, तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे विवाह महल, होटल, ढाबे, अस्पताल, भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र, धार्मिक स्थल और मेलों में लाइसेंसी हथियारों को ले जाने या प्रदर्शित करने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।

इसके साथ ही, असला लाइसेंस धारक अपने हथियारों को डिब्बे में छिपाकर नहीं ले जा सकेंगे।
अगर कोई लाइसेंस धारक हथियार लेकर चलता है, तो वह बेल्ट में कवर सहित स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, ताकि छिपाकर बिना लाइसेंस हथियार रखने वालों की पहचान की जा सके।

इसी तरह, नंगी तलवारें, बरछे या किसी भी प्रकार के तेजधार हथियार लेकर चलने या उनका प्रदर्शन करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
यह आदेश भी 13 दिसंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।