अधिक जिल्हा मजिस्ट्रेट द्वारा भारी वाहनों पर पाबंदी के आदेश जारी

अधिक जिल्हा मजिस्ट्रेट द्वारा भारी वाहनों पर पाबंदी के आदेश जारी
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नूरपुर बेदी, 08 अक्टूबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Punjab Desk:  अधिक जिल्हा मजिस्ट्रेट रूपनगर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए श्री आनंदपुर साहिब-गढ़शंकर रोड पर पिंड काहनपुर खूही चौक से पिंड बाथड़ी बॉर्डर (हिमाचल प्रदेश) तक आने वाले भारी वाहनों की आवाजाही पर पूर्ण पाबंदी लगाई है।

इन आदेशों में आंशिक संशोधन करते हुए यह स्पष्ट किया गया कि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त माइनिंग खानों से सामग्री लाने वाले भारी वाहनों को छूट दी जाएगी। बाकी सभी भारी वाहनों पर पाबंदी लागू रहेगी। ऐसे भारी वाहन अब नंगल-श्री आनंदपुर साहिब-रूपनगर मार्ग से डायवर्ट किए जाएंगे।

इसके अलावा, स्थानीय क्षेत्र के निवासी रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक श्री आनंदपुर साहिब-गढ़शंकर (पिंड काहनपुर खूही चौक से पिंड बाथड़ी तक) सड़क पर भारी वाहनों का उपयोग कर सकेंगे।

अपने आदेश में अधिक जिल्हा मजिस्ट्रेट ने कहा कि कार्यक्षम इंजीनियर, माइनिंग श्री आनंदपुर साहिब द्वारा सरकार से अनुमोदित और मान्य खानों से ली जा रही कानूनी माइनिंग सामग्री ले जाने वाले भारी वाहनों का रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा और संबंधित उप-मंडल मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी जाएगी। इसके अलावा, उप-मंडल मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि अनुमोदित खानों से निकाले गए वाहनों का ओवरलोडिंग न हो और इस संबंध में समय-समय पर समीक्षा की जाएगी।

अधिक जिल्हा मजिस्ट्रेट द्वारा यह आदेश एकतरफा जारी किए गए हैं और आम जनता के लिए सूचना के रूप में सार्वजनिक किए गए हैं।