Delhi 28 June 2025 Factrecorder
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 1 जुलाई 2025 से पुराने वाहनों पर सख़्त नियम लागू किए जा रहे हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) की योजना के तहत 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल व CNG वाहनों को दिल्ली में पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा।
🔟 जानिए इन 10 जरूरी बिंदुओं से क्या बदलने वाला है:
- ईंधन पर रोक:
- 1 जुलाई से दिल्ली में 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल व CNG वाहन पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं ले सकेंगे।
- बाहर से आने वाले वाहनों पर भी लागू:
- अन्य राज्यों से आने वाले ऐसे पुराने वाहनों को भी ईंधन नहीं मिलेगा।
- नंबर प्लेट स्कैनिंग से होगी पहचान:
- ANPR (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरे पेट्रोल पंपों पर लगाए जाएंगे जो गाड़ी की उम्र को डेटाबेस से मिलाकर जांचेंगे।
- NCR में कब लागू होंगे नियम?
- 1 नवंबर 2025: गाज़ियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद।
- 1 अप्रैल 2026: पूरे NCR क्षेत्र में लागू।
- निगरानी के लिए 200 टीमें तैनात होंगी:
- दिल्ली सरकार द्वारा MCD, ट्रांसपोर्ट विभाग और ट्रैफिक पुलिस की टीमें बनाई जाएंगी जो पेट्रोल पंपों की निगरानी करेंगी।
- उल्लंघन पर सज़ा:
- ₹10,000 का जुर्माना या 1 साल तक की जेल हो सकती है।
- पेट्रोल पंप मालिकों के लिए भी नियम सख़्त:
- नियम तोड़ने पर ₹10,000 का जुर्माना और 1 साल की सजा संभव है।
- दूसरी बार उल्लंघन पर वाहन स्क्रैप:
- SOP के अनुसार, बार-बार नियम तोड़ने पर वाहन को स्क्रैपिंग सेंटर भेजा जा सकता है।
- CNG वाहनों पर भी असर:
- 15 साल पुराने CNG वाहनों को भी 1 जुलाई से ईंधन नहीं मिलेगा, हालांकि इस पर अंतिम फ़ैसला अभी नहीं हुआ।
- पेट्रोल डीलरों की नाराज़गी:
- डीलर्स का कहना है कि ये नियम संपूर्ण NCR में एक साथ लागू किए जाएं वरना लोग दिल्ली के बाहर पेट्रोल भरवाकर वापस आ सकते हैं।
निश्चल सिंघानिया (दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन अध्यक्ष) ने उम्मीद जताई है कि सरकार CNG वाहनों पर लगी रोक पर फिर से विचार करेगी और 1 जुलाई से पहले राहत दे सकती है।
📌 सलाह: अगर आपकी गाड़ी इन नियमों के दायरे में आती है, तो तुरंत उसकी स्थिति जांचें। विकल्पों में स्क्रैपिंग, नवीनीकरण या नया वाहन लेना शामिल हो सकता है।