Sonipat minor rape case| District Court 20 years imprisonment  | सोनीपत में दुष्कर्मी को 20 साल की सजा: कोर्ट ने 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया; नाबालिग से रेप कर गर्भवती किया – Sonipat News

सोनीपत कोर्ट ने दुष्कर्मी को सुनाई 20 साल की सजा

सोनीपत में नाबालिग लड़की से रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की कोर्ट ने दोषी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

सोनीपत के सैक्टर-27 थाना पुलिस को एक महिला ने 3 अक्टूबर 2023 को पुलिस को शिकायत दी थी कि उनका परिवार शहर में किराए के मकान में रहता है। उसकी 17 वर्षीय बेटी गुमसुम और उदास रहती है। महिला ने बताया कि जब उन्होंने अपनी बेटी से पूछा तो उनकी बेटी ने बताया कि पड़ोस के रहने वाले राजकुमार ने 6 मई को उसके साथ रेप किया था।

आरोपी उनके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहा था। उस दौरान पूरा मामला पुलिस को शिकायत देकर बताया था। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू की थी। मामले की जांच करने वाले अधिकारी संतोष की टीम ने नाबालिग लड़की का मेडिकल करवाकर बयान दर्ज करवाए। जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। उसके बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया था।

स्पेशल प्रोसिक्यूटर विजेंद्र सिंह खत्री जानकारी देते हुए

स्पेशल प्रोसिक्यूटर विजेंद्र सिंह खत्री जानकारी देते हुए

फास्ट कोर्ट ने सुनाया फैसला

वहीं पूरे मामले को लेकर आज सोनीपत की कोर्ट में सुनवाई की गई। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की कोर्ट ने दोषी राजकुमार को 20 साल की सजा सुनाई है। एएस जे नरेंद्र सिंह की कोर्ट ने दोषी को 6 पोस्को एक्ट में 20 साल की सजा सुनाई है।

कोर्ट ने आरोपी पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है और जुर्माना अदा न करने की सूरत में आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। वही जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपए पीड़िता को देने के लिए भी आदेश जारी हुए हैं।

स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने दी जानकारी

स्पेशल प्रोसिक्यूटर विजेंद्र सिंह खत्री ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की अदालत के इस फैसले से ऐसे अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश गया है।कोर्ट ने आरोपी राजकुमार को 20 साल की सजा सुनाई है।