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48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी बैठक की अनुमति नहीं : जितेंद्र जोरवाल

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लुधियाना:उपायुक्त – सह – जिला चुनाव अधिकारी जितेंद्र जोरवाल ने गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों को मतदान से पहले 48 घंटे की अवधि के दौरान नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी सार्वजनिक बैठक की अनुमति नहीं दी जाएगी।
जोरवाल ने उल्लेख किया कि पंजाब राज्य चुनाव आयोग अधिनियम, 1994 की धारा 110 के प्रावधानों के अनुसार, मतदान के समापन के लिए निर्धारित घंटों के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी सार्वजनिक
बैठक को बुलाने या आयोजित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, बाहरी लोगों को विशेष रूप से मतदान केंद्रों के आसपास अनधिकृत तरीके से नहीं घूमना चाहिए और उन्हें नगर निगम लुधियाना, विभिन्न नगर परिषदों और एक नगर पंचायत के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के संचालन में बाधा नहीं डालनी चाहिए