क्या बढ़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स? आयकर विभाग ने किया सच का खुलासा

क्या बढ़ेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स? आयकर विभाग ने किया सच का खुलासा

30 जुलाई 2025 फैक्टर रिकॉर्डर

Business Desk: लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं बढ़ेगा: इनकम टैक्स विभाग ने दूर की अटकलें                    इनकम टैक्स विभाग ने स्पष्ट किया है कि नया आयकर विधेयक 2025 सिर्फ भाषा को सरल बनाने और पुराने, अप्रचलित नियमों को हटाने के लिए लाया गया है — इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स दरों से कोई लेना-देना नहीं है। विभाग ने मीडिया में चल रही उन खबरों को खारिज किया है, जिनमें कहा जा रहा था कि शेयर या म्यूचुअल फंड में निवेश पर टैक्स बढ़ाया जा सकता है।

क्या है नया विधेयक?
फरवरी 2025 में केंद्र सरकार ने यह विधेयक संसद में पेश किया था, जिसे अब संसदीय समिति द्वारा समीक्षा के बाद संसद को सौंपा गया है। इसके बाद से यह आशंका जताई जा रही थी कि LTCG टैक्स की दरों में कुछ श्रेणियों के लिए बढ़ोतरी हो सकती है।

विभाग ने क्या कहा?
आयकर विभाग ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर साफ किया है कि यह विधेयक केवल भाषा सुधार और पारदर्शिता के उद्देश्य से है, और इसमें टैक्स दरों में किसी बदलाव का प्रस्ताव नहीं है। यदि विधेयक की भाषा में कोई भ्रम या अस्पष्टता है, तो उसे संसद में पारित करते समय स्पष्ट किया जाएगा।

निवेशकों को मिली राहत
टैक्स दरों में कोई बदलाव न होने से दीर्घकालिक निवेश करने वाले लाखों निवेशकों को राहत मिली है। अगर यह टैक्स बढ़ता, तो इसका असर शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड जैसे निवेश माध्यमों पर पड़ सकता था।

LTCG टैक्स क्या है?
LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, वह कर है जो किसी संपत्ति (जैसे कि शेयर, म्यूचुअल फंड, जमीन आदि) को लंबे समय बाद बेचने पर हुए लाभ पर लगता है। वर्तमान में, अगर किसी व्यक्ति को एक साल से अधिक समय के निवेश पर ₹1 लाख से अधिक का लाभ होता है, तो उस पर 10% की दर से टैक्स लागू होता है।

इस तरह निवेशकों को फिलहाल किसी अतिरिक्त टैक्स बोझ की चिंता करने की जरूरत नहीं है।