यूपी: दु*ष्कर्म मामले में नया मोड़, क्रिकेटर यश दयाल ने युवती पर फंसाने का लगाया आरोप; साजिश में तीन और शामिल

10 जुलाई 2025 फैक्टर रिकॉर्डर

National Desk: दु*ष्कर्म मामले में फंसे क्रिकेटर यश दयाल का पलटवार – युवती पर लगाया साजिश रचने, पैसे हड़पने और धमकी देने का आरोप

दु*ष्कर्म के मामले में नामजद हुए आईपीएल क्रिकेटर यश दयाल ने अब प्रतापगढ़ निवासी युवती के खिलाफ पलटवार करते हुए खुल्दाबाद थाने में तहरीर दी है। दयाल ने आरोप लगाया है कि युवती उन्हें झूठे केस में फंसाकर आठ लाख रुपये हड़पने की साजिश रच रही है। साथ ही उस पर मोबाइल, लैपटॉप चोरी करने और आत्महत्या की धमकी देने के भी आरोप लगाए हैं।

सोशल मीडिया से हुई थी जान-पहचान
करबला निवासी यश दयाल ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनकी 2021 में इंस्टाग्राम के माध्यम से युवती से पहचान हुई थी। उसने इलाज, कॉलेज फीस और शॉपिंग के नाम पर समय-समय पर उनसे पैसे लिए और वादा किया कि मई 2025 तक लौटा देगी।

युवती पर गैंग से जुड़े होने का आरोप
दयाल का दावा है कि युवती एक संगठित गिरोह का हिस्सा है, जिसमें उसके तीन सहयोगी और कुछ अज्ञात लोग शामिल हैं। ये लोग सीधे-सादे लोगों से धन वसूलने के लिए झूठे मुकदमे दायर करते हैं। उन्होंने बताया कि युवती ने गाजियाबाद में उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत की, जबकि असल वजह उधार दिए आठ लाख रुपये की मांग थी।

शादी के लिए दबाव और आत्महत्या की धमकी
क्रिकेटर ने यह भी आरोप लगाया कि जब उन्होंने पैसे वापस मांगे, तो युवती ने उन्हें धमकी दी कि यदि उन्होंने शादी नहीं की, तो वह आत्महत्या कर लेगी। साथ ही उनके माता-पिता को गालियां दी गईं और जान से मारने की धमकी भी दी गई।

युवती का आरोप – शादी का झांसा देकर पांच साल तक यौन शोषण
दूसरी ओर, पीड़िता युवती का आरोप है कि यश दयाल ने उसे शादी का झांसा देकर पांच वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाए। युवती के मुताबिक, वह क्रिकेटर के घर पर भी कई बार रह चुकी है। 2022 में जब यश गुजरात टाइटंस टीम का हिस्सा थे, वह उनके परिवार संग फाइनल मैच में भी मौजूद थीं। लेकिन पिछले ढाई साल में यश ने कई अन्य लड़कियों से भी रिश्ते बनाए, जिससे उसे ठगा हुआ महसूस हुआ।

पुलिस जांच जारी, मुकदमा दर्ज
युवती ने 21 जून को मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दी थी, जिसके आधार पर गाजियाबाद पुलिस ने 7 जुलाई को यश दयाल के खिलाफ केस दर्ज किया। वहीं, यश दयाल ने भी अपने वकील के माध्यम से तहरीर देकर जांच की मांग की है। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों की जांच कर रही है।

क्या कहती है कानून की धारा?
भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 69 के तहत यदि कोई व्यक्ति शादी या नौकरी का झूठा वादा कर यौन संबंध बनाता है, तो इसे अपराध माना जाता है। दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा और जुर्माना हो सकता है।

फिलहाल यह मामला गंभीर रूप लेता जा रहा है और पुलिस दोनों पक्षों के आरोपों की कानूनी पड़ताल में जुटी है।