मानसा, 20 अप्रैल 2025 Fact Recorder
पंजाब सरकार के निर्देशों के अनुसार, डॉ. दिलबाग सिंह, संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार एवं प्रशिक्षण), पंजाब के नेतृत्व में राज्य स्तरीय टीम ने जिला स्तरीय कृषि विभाग की टीम के साथ मिलकर ज़िले में ग़ैर-अधिकृत पूसा 44 और हाइब्रिड धान के बीज की बिक्री को रोकने के उद्देश्य से बीज, खाद और कीटनाशक दवाइयों के विक्रेताओं की दुकानों और बीज उत्पादक कंपनियों की आकस्मिक जांच की।
डॉ. दिलबाग सिंह ने बीज विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि केवल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित किस्मों की ही बिक्री की जाए और किसानों को भी इस संबंध में जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की ओर से ग़ैर-अधिकृत पूसा 44 और हाइब्रिड धान के बीज की बिक्री को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।
उन्होंने मुख्य कृषि अधिकारी, मानसा को निर्देश दिए कि इस दिशा में अधिक से अधिक फर्मों की निरंतर जांच की जाए और यदि कहीं भी ग़ैर-अधिकृत पूसा 44 या हाइब्रिड धान के बीज की बिक्री पाई जाए, तो संबंधित नियमों के तहत सख्त कार्रवाई की जाए।
इस दौरान मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. हरप्रीत पाल कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि मानसा ज़िले में ज़िला स्तरीय और 5 ब्लॉक स्तरीय टीमें लगातार ग़ैर-अधिकृत पूसा 44 और हाइब्रिड धान के बीज की बिक्री को रोकने के लिए निरीक्षण कर रही हैं।
इसके साथ ही विभिन्न गांवों में गुरुद्वारों, मंदिरों और मस्जिदों के माध्यम से घोषणाएं करवा कर तथा कैंप लगाकर किसानों से अपील की जा रही है कि वे पूसा 44 और हाइब्रिड धान की बुआई न करें और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना द्वारा अनुशंसित बीज और खादों का ही उपयोग करें।
इस जांच के दौरान डॉ. बख्शीश सिंह रंधावा (OSD, प्लानिंग, मोहाली), डॉ. हरप्रीत सिंह (कृषि विकास अधिकारी, मोहाली), शगनदीप कौर, गुरप्रीत सिंह और सुखजिंदर सिंह (कृषि विकास अधिकारी, मानसा) उपस्थित रहे।