दो पैन कार्ड केस: आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को सात-सात साल की सजा, 50-50 हजार जुर्माना

दो पैन कार्ड केस: आजम खां और बेटे अब्दुल्ला को सात-सात साल की सजा, 50-50 हजार जुर्माना

17 नवंबर, 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

National Desk:  रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत ने दो पैन कार्ड मामले में सपा नेता आजम खां और उनके बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दोषी ठहराते हुए सात-सात साल की कैद और 50-50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही दोनों को कस्टडी में ले लिया गया।
सुनवाई के दौरान वादी भाजपा विधायक आकाश सक्सेना अदालत में मौजूद रहे। फैसले के वक्त कचहरी परिसर में कड़ी सुरक्षा रही और भाजपा व सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ के कारण तनाव का माहौल बना रहा।

मामला उस एफआईआर से जुड़ा है जिसमें भाजपा विधायक ने आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनाव नामांकन के लिए उम्र संबंधी योग्यता छुपाने के लिए दो अलग-अलग पैन कार्ड और कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग किया। पुलिस ने आरोपों के आधार पर आजम खां और अब्दुल्ला के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसाजी की विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था।