कार्यालय जिला जन संपर्क अधिकारी, श्री मुक्तसर साहिब अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर लगाई पाबंदी श्री मुक्तसर साहिब, 09 मई, 2025 Fact Recorder
वर्तमान हालातों को देखते हुए कुछ दुकानदारों द्वारा खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीज़ल, चारा और अन्य रोज़मर्रा की आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाज़ारी को रोकने के लिए अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री मुक्तसर साहिब श्री गुरप्रीत सिंह थिंद ने आवश्यक वस्तुओं जैसे अनाज, खाद्य सामग्री, चारा, दूध और डेयरी उत्पाद, पेट्रोल व अन्य ईंधन आदि के भंडारण पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशों में उन्होंने कहा कि ज़िला निवासी यदि किसी भी प्रकार की जमाखोरी या कालाबाज़ारी को देखते हैं, तो इसकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को कर सकते हैं। किसी भी व्यापारी या निजी व्यक्ति द्वारा जमाखोरी पाए जाने पर, लोग निम्नलिखित अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं:
ज़िला फ़ूड सप्लाई कंट्रोलर श्री सुखविंदर सिंह गिल (मोबाइल: 90663-00089)
मुख्य कृषि अधिकारी डॉ. करनजीत सिंह गिल (फोन: 98720-25038)
डिप्टी डायरेक्टर पशुपालन श्री गुरदित्त सिंह (मोबाइल: 98141-48632)
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जिले में कालाबाज़ारी, जमाखोरी और वस्तुओं की कृत्रिम कमी को रोकने के लिए सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी व्यक्ति, व्यापारी या संगठन को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी की अनुमति नहीं दी जाएगी, और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने आम जनता से अपील करते हुए विश्वास दिलाया कि ज़िले में किराना, दूध, अनाज, दालें और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की कोई कमी नहीं है। साथ ही चेतावनी दी कि अगर कोई दुकानदार या व्यापारी वस्तुओं की कृत्रिम कमी दिखाकर या शोषणकारी कीमतों पर सामान बेचता पाया गया, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।