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जिले में फौजी रंग की वर्दियों, बैज, टोपी, बेल्ट आदि की खरीद-फरोख्त पर प्रतिबंध

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RECORDER - 1

कार्यालय – जिला जन संपर्क अधिकारी, पटियाला

पटियाला, 6 अप्रैल Fact Recorder  अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ईशा सिंगल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पटियाला की सीमाओं के भीतर आम जनता द्वारा फौजी (आर्मी) रंग – विशेष रूप से ऑलिव ग्रीन वर्दियाँ, आर्मी बैज, टोपी, बेल्ट तथा अन्य सैन्य चिह्नों की खरीद, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है।

जारी आदेशों में कहा गया है कि भारत की सेना विशेष रूप से ऑलिव ग्रीन (फौजी) रंग की वर्दियों का प्रयोग करती है। परंतु यह देखा गया है कि आम तौर पर दुकानों पर यह वस्तुएं जैसे कि वर्दियाँ, बैज, टोपी, बेल्ट और आर्मी के प्रतीक चिह्न खुले तौर पर उपलब्ध हैं। इस कारण कुछ शरारती तत्व इन वस्तुओं का गलत इस्तेमाल कर देश की शांति एवं व्यवस्था को भंग करते हुए मानव जीवन की सुरक्षा को खतरे में डाल सकते हैं।

इसलिए पहचान में भिन्नता बनाए रखने और ऐसी घटनाओं को रोकने हेतु आम नागरिकों द्वारा इन वस्तुओं का उपयोग तथा उनकी खरीद-बिक्री पर रोक लगाया जाना आवश्यक हो गया है।

यह आदेश जिला पटियाला में 5 जून 2025 तक प्रभावी रहेंगे।