02 दिसंबर, 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Business Desk: दूरसंचार विभाग (DOT) ने सभी मोबाइल फोन निर्माताओं और आयातकों को निर्देश दिया है कि वे अपने नए हैंडसेट में संचार साथी (Sanchar Saathi App) को अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल करें। यह ऐप धोखाधड़ी की रिपोर्ट दर्ज करने और मोबाइल के IMEI की प्रामाणिकता जांचने के लिए बनाया गया है। आदेश के अनुसार, आगामी 90 दिनों में भारत में निर्मित या आयातित हर नए फोन में यह ऐप पहले से मौजूद होगा और इसे न तो डिलीट किया जा सकेगा, न ही डिसेबल।
28 नवंबर को जारी निर्देश में कहा गया है कि जो डिवाइस पहले से बिक्री में हैं, उनमें कंपनियों को सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए यह ऐप इंस्टॉल करवाना होगा। वहीं, निर्देश जारी होने के 120 दिनों के भीतर सभी कंपनियों को सरकार को अनुपालन रिपोर्ट देना अनिवार्य होगा।
संचार साथी ऐप उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध IMEI, फर्जी कॉल, खोए हुए मोबाइल और अन्य टेलीकॉम धोखाधड़ी की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। दूरसंचार अधिनियम 2023 के तहत IMEI में छेड़छाड़ गैर-जमानती अपराध है, जिसकी सजा तीन साल की जेल या 50 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।
सरकार ने कंपनियों से यह भी कहा है कि यह ऐप पहली बार फोन सेटअप करते समय यूजर्स को स्पष्ट रूप से दिखाई दे और आसानी से सुलभ हो। आदेश का पालन न करने पर कंपनियों पर दूरसंचार अधिनियम 2023 और साइबर सुरक्षा नियम 2024 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
वर्तमान में Apple, Samsung, Google, Vivo और Xiaomi जैसी प्रमुख कंपनियां भारत में अपने फोन बनाती हैं, जिन पर अब यह आदेश लागू होगा।













