NPS में बड़ा बदलाव: कॉरपोरेट सब्सक्राइबर्स को 80% तक निकासी की छूट, रिटायरमेंट योजना हुई आसान

29 दिसंबर, 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Business Desk: पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में महत्वपूर्ण बदलावों की घोषणा की है, जिससे कॉरपोरेट सेक्टर के सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट पर अधिक लचीलापन मिलेगा।

मुख्य बदलाव:

  • गैर-सरकारी सब्सक्राइबर्स: अब 12 लाख रुपये से अधिक के कॉर्पस में 80% राशि एकमुश्त निकाल सकते हैं, जबकि शेष 20% एन्युटी के रूप में मिलेगा।

  • सरकारी कर्मचारी: पुराने नियम अनुसार केवल 60% एकमुश्त और 40% एन्युटी का विकल्प ही लागू रहेगा।

कॉर्पस के अनुसार नियम:

  • 8 लाख रुपये से कम: पूरी राशि एकमुश्त निकाली जा सकेगी।

  • 8 लाख से 12 लाख रुपये: अधिकतम 6 लाख रुपये निकाले जा सकते हैं, शेष राशि एन्युटी में निवेश होगी।

  • 12 लाख रुपये से अधिक: अब 80:20 (एकमुश्त बनाम एन्युटी) का विकल्प मिलेगा।

साथ ही, अब सब्सक्राइबर्स 85 वर्ष की आयु तक निवेशित रह सकते हैं, जब तक कि वे स्वयं पहले बाहर निकलना न चुनें।

अन्य नियम:

  • 15 साल के योगदान या 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर सामान्य निकासी संभव।

  • सब्सक्राइबर की मृत्यु होने पर कुल कॉर्पस नामांकित व्यक्ति या कानूनी वारिस को दिया जाएगा।

  • लापता होने पर 20% राशि अंतरिम राहत के रूप में दी जाएगी, शेष राशि औपचारिक प्रक्रिया के बाद जारी की जाएगी।

इन बदलावों से कॉर्पोरेट क्षेत्र के सब्सक्राइबर्स को रिटायरमेंट के समय अधिक वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी और योजना को सरल बनाया गया है।