शादी समारोहों में ड्रोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध आदेश 16 अगस्त 2025 तक लागू रहेंगे

कार्यालय जिला जन संपर्क अधिकारी, फरीदकोट
फरीदकोट, 26 जून 2025 फैक्टर रिकॉर्डर

Punjab Desk: जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट, मैडम पूनमदीप कौर, आई.ए.एस. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला फरीदकोट की सीमा के भीतर ड्रोन या अन्य उड़ने वाले वस्तुओं (Flying Objects) के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।

उन्होंने बताया कि हाल ही में जिले तरनतारण में ड्रोन की मदद से हथियारों की तस्करी की कोशिश की गई थी। इसलिए उन्होंने कहा कि शरारती तत्व ड्रोन का उपयोग कर कानून-व्यवस्था को भंग कर सकते हैं, जिससे आम जनता की जान-माल को खतरा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए ड्रोन के उपयोग पर रोक लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को शादी, धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों में ड्रोन का इस्तेमाल करना है, तो उसे पहले डिप्टी कमिश्नर कार्यालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी। बिना अनुमति के ड्रोन का उपयोग करते हुए पाए जाने पर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश 16 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेंगे।