सभी धार्मिक ग्रंथों की सुरक्षा करेगी पंजाब सरकार द्वारा पेश किया गया नया बिल : विधायक रंधावा

 कार्यालय जिला लोक संपर्क अधिकारी, गुरदासपुर                                                                            धार्मिक ग्रंथों के अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी पंजाब सरकार – रंधावा

 डेरा बाबा नानक/गुरदासपुर,16 जुलाई 2025 फैक्टर रिकॉर्डर

 Punjab Desk: सभी धार्मिक ग्रंथों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री भगवंत सिंह मान   के  नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम संबंधी विधेयक, 2025 पेश करके सभी धर्मों की श्रद्धा और सम्मान को सुनिश्चित करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया है।

पंजाब सरकार द्वारा पेश किए गए इस विधेयक का स्वागत करते हुए डेरा बाबा नानक विधानसभा क्षेत्र के विधायक गुरदीप सिंह रंधावा ने कहा कि पिछली सरकारों के शासनकाल के दौरान बेअदबी की घटनाओं ने सिख भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाई, और पिछली सरकारों की अनदेखी के कारण अपराधी खुलेआम घूमते रहे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मान के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा यह विधेयक लाकर सभी धर्मों के सम्मान को सुनिश्चित करने की एक महत्वपूर्ण पहल की गई है।

विधायक रंधावा ने कहा कि यह विधेयक बेअदबी को व्यापक रूप से परिभाषित करता है, जिसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गुटका साहिब, श्रीमद भगवद गीता, कुरान शरीफ और पवित्र बाइबिल जैसे धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ करना, उन्हें जलाना, फाड़ना या किसी भी तरह से नुकसान पहुँचाना शामिल है।

उन्होंने बताया कि इस विधेयक में दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है, जिसमें कम से कम 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा और 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना शामिल है।

उन्होंने यह भी कहा कि इस विधेयक में बेअदबी को गैर-जमानती और समझौता रहित अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि आरोपी न तो आसानी से जमानत पा सकें और न ही अदालत के बाहर समझौता कर सकें।

विधायक गुरदीप सिंह रंधावा ने कहा कि यह विधेयक पंजाब के सभी धार्मिक समुदायों के सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह कानून उन लोगों को सख्त सबक सिखाएगा जो धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी कर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाने की घिनौनी कोशिश करते हैं।