28 अक्टूबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Chandigarh Desk: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य में मॉडिफाइड वाहनों पर रोक संबंधी आदेशों की अवहेलना पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने पंजाब के डीजीपी गौरव यादव समेत चार वरिष्ठ अधिकारियों—परिवहन सचिव प्रदीप कुमार, राज्य परिवहन आयुक्त मनीष कुमार और संगरूर के उपायुक्त जितेंद्र जोरवाल—पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
यह राशि अधिकारियों के निजी वेतन से काटकर मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि यह दंड पहले लगाए गए 1 लाख रुपये के जुर्माने से अलग होगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि अधिकारियों का रवैया उसके आदेशों की जानबूझकर अवहेलना को दर्शाता है।
निर्देश के अनुसार, चारों अधिकारियों के वेतन से 50,000 रुपये प्रत्येक काटकर कुल 2 लाख रुपये जमा कराए जाएंगे। पहले लगाए गए जुर्माने का भुगतान भी शीघ्र कर शपथपत्र के साथ रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी होगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।













