जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में विभिन्न पाबंदियों के आदेश किए जारी

जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न पाबंदियों

होशियारपुर, 11 सितम्बर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Punjab Desk:  जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं।

जारी आदेशों के अनुसार:

  • जिले में प्रेगाबालिन कैप्सूल बिना लाइसेंस रखने, निर्धारित मात्रा से अधिक रखने/बेचने और बिना डॉक्टर की पर्ची पर बेचने पर रोक लगाई गई है। उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

  • कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों, धार्मिक स्थलों, विवाह पार्टियों/शादियों, मैरिज पैलेस या अन्य समारोहों में हथियार लेकर नहीं जाएगा।

  • हथियारों की सार्वजनिक/सोशल मीडिया पर नुमाइश तथा हथियार या हिंसा का बखान करने वाले गीतों के बजाने पर पूर्ण पाबंदी होगी।

  • मैरिज पैलेस मालिक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी कार्यक्रम के दौरान हथियारों का इस्तेमाल न हो।

  • सभी गाँवों के सरपंचों को निर्देश दिया गया है कि रात के समय चौकसी (ठीकरी पहरा) लगाई जाए, ताकि असामाजिक तत्व किसी घटना को अंजाम न दे सकें।

  • जिले में अवैध हुक्का बार चलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा, क्योंकि इन जगहों पर तंबाकू, सिगरेट और अन्य हानिकारक रसायनों का प्रयोग होता है, जो मानव स्वास्थ्य और समाज दोनों पर बुरा असर डालते हैं।

  • इसी प्रकार जिले में बिना अनुमति सीमन का भंडारण, परिवहन, उपयोग या बिक्री करने पर पाबंदी लगाई गई है। हालांकि यह रोक पशुपालन विभाग की सभी पशु चिकित्सालय/डिस्पेंसरी, पॉलिक्लिनिक, मिल्कफेड, कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस (गडवासू लुधियाना), पशुपालन विभाग द्वारा अनुमोदित आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन केंद्रों और प्रोग्रेसिव डेयरी फार्म एसोसिएशन (पंजाब) के सदस्यों (जिन्होंने केवल अपने पशुओं के लिए सीमन आयात किया है) पर लागू नहीं होगी।