ज़िला मजिस्ट्रेट ने ज़िले में विभिन्न पाबंदियों के आदेश जारी

ज़िला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्व सीआरपीसी, 1973 की धारा 144) के तहत मिले अधिकारों

फ़ाज़िल्का, 31 अगस्त 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Punjab Desk: ज़िला मजिस्ट्रेट अमरप्रीत कौर संधू ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (पूर्व सीआरपीसी, 1973 की धारा 144) के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए फ़ाज़िल्का ज़िले में कई पाबंदियों के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 31 अक्तूबर 2025 तक लागू रहेंगे और उल्लंघन करने वालों पर सख़्त कार्रवाई की जाएगी।

मुख्य आदेश इस प्रकार हैं –

  • सूरज डूबने के बाद से सूरज चढ़ने तक गाय-भैंस आदि पशुओं के परिवहन पर पूर्ण पाबंदी। पशुपालकों को अपने पशुओं का पशुपालन विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य।

  • किसी भी रेस्टोरेंट या हुक्का बार में ग्राहकों को हुक्का परोसना प्रतिबंधित।

  • अंतरराष्ट्रीय सीमा और सुरक्षा तार से 70–100 मीटर के दायरे में ऊंची फ़सलें (जैसे बीटी कपास, मक्का, गन्ना, सूरजमुखी, सरसों आदि) बोने पर रोक।

  • चीन डोर (सिंथेटिक/प्लास्टिक मांझा) की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर पाबंदी।

  • विवाह महलों में हथियार लाने और हवाई फायर करने पर रोक।

  • अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे 4 किमी क्षेत्र में पाकिस्तानी सिम कार्ड रखने और उपयोग करने पर प्रतिबंध।

  • इसी क्षेत्र में क्वाडकॉप्टर/ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी।

  • सभी सरकारी इमारतों और पानी की टंकियों पर आम जनता, व्यक्तियों या प्रदर्शनकारियों का चढ़ना प्रतिबंधित।

  • सीमा से सटे गांवों में शाम 5 बजे के बाद डीजे, पटाखे और लेज़र लाइटों के इस्तेमाल पर रोक, ताकि सीमा पार से होने वाली ड्रोन गतिविधियों का समय रहते पता चल सके।