मानसा, 26 सितंबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Punjab Desk: ज़िला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर श्रीमती नवजोत कौर, IAS ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(g) के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैसर्ज़ ग्रेज़ आईएलटीएस इंस्टिट्यूट, नज़दीक बंगाली अस्पताल, सिनेमा रोड, बुढ़लाडा, ज़िला मानसा का लाइसेंस संख्या 24/एल.पी.ए. तिथि 07.02.2020 तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है।
आदेश में बताया गया है कि यह लाइसेंस श्री हरविंदर सिंह पुत्र अमरीक सिंह, निवासी गंडू खुरद मघाणियां, तहसील बुढ़लाडा, ज़िला मानसा को जारी किया गया था। यह लाइसेंस 06.02.2025 तक वैध था।
दफ़्तर ने संबंधित प्रार्थी को लाइसेंस नवीनीकरण न करने के कारण नोटिस भेजा था। जवाब में श्री हरविंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने उक्त सेंटर जनवरी 2024 में स्थायी रूप से बंद कर दिया था और अब लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करना चाहते। इसी अनुरोध के आधार पर उनका लाइसेंस रद्द किया गया।
आदेश में यह भी कहा गया है कि एक्ट/नियमों के अनुसार, इस सेंटर से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत या क्षति के लिए श्री हरविंदर सिंह स्वयं जिम्मेदार होंगे।













