पहली कक्षा में दाखिले की उम्र में बदलाव, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया नया सर्कुलर

पहली कक्षा में दाखिले की उम्र में बदलाव, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया नया सर्कुलर

25 अक्टूबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Educations Desk:  शैक्षणिक सत्र 2026-27 से पहली कक्षा में दाखिला छह वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए, फाउंडेशनल स्टेज में हुआ पुनर्गठन                                                                                        शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्कूलों में पहली कक्षा में दाखिला अब छह वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों को मिलेगा। यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत फाउंडेशनल स्टेज में पुनर्गठन के हिस्से के रूप में किया गया है। शिक्षा निदेशालय की स्कूल शाखा ने इसके लिए नया सर्कुलर जारी कर दिया है।

फाउंडेशनल स्टेज में बदलाव

मौजूदा समय में फाउंडेशनल स्टेज में केवल नर्सरी और केजी कक्षा शामिल हैं। नए बदलाव के तहत इस स्टेज में कक्षाओं की संख्या दो से बढ़ाकर तीन कर दी गई है।

  • नर्सरी (बालवाटिका 1/प्रि-स्कूल 1): 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष तक
  • लोअर केजी (बालवाटिका 2/प्रि-स्कूल 2): 4 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक
  • अपर केजी (बालवाटिका 3/प्रि-स्कूल 3): 5 वर्ष से अधिक और 6 वर्ष तक
  • कक्षा पहली: 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष तक

लागू नियम और छूट

सर्कुलर के अनुसार शैक्षणिक सत्र 2025-26 के मौजूदा नर्सरी से पहली कक्षा तक के छात्रों पर नए उम्र नियम लागू नहीं होंगे। स्कूल नर्सरी से पहली कक्षा तक के लिए एक महीने की छूट दे सकते हैं। यदि किसी छात्र ने मान्यता प्राप्त स्कूल से पिछली कक्षा वैध मार्कशीट के साथ उत्तीर्ण की है, तो अगली कक्षा में दाखिले के लिए उम्र संबंधी छूट दी जाएगी।

प्रतिक्रिया

एक्शन कमेटी ऑफ अनएडेड रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष भरत अरोड़ा ने इस बदलाव का स्वागत किया। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार द्वारा पहली कक्षा में दाखिले के लिए छह वर्ष से अधिक उम्र निर्धारित करना बच्चों के समग्र विकास में मददगार होगा।

इस बदलाव के साथ स्कूलों में फाउंडेशनल स्टेज का ढांचा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अधिक मजबूत और व्यवस्थित होगा, जिससे बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा और विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।