22 अगस्त 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
National Desk: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हुए बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में छोड़ा जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था। हालांकि, रेबीज से संक्रमित या आक्रामक स्वभाव वाले कुत्तों को पशु आश्रयों में ही रखा जाएगा और उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा।
सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब आवारा कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना खिलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके बजाय, MCD को उनके लिए अलग भोजन स्थल बनाने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर कुत्तों को खाना खिलाने से कई हादसे हुए हैं और लोगों की सुरक्षा प्रभावित हुई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों और कुत्तों को पकड़ने की प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
देशभर में नसबंदी का आदेश
अब यह मामला केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित नहीं रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसे पूरे देश में लागू करने का आदेश दिया है। सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया जाएगा और आवारा कुत्तों से जुड़े सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित किया जाएगा।
प्रतिक्रियाएं
याचिकाकर्ता ननिता शर्मा ने आदेश को संतुलित बताया और कहा कि यह पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं, पशु अधिकार कार्यकर्ता एवं भाजपा नेता मेनका गांधी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि रेबीज संक्रमित कुत्तों को नहीं छोड़ा जाना सही है, लेकिन “आक्रामक कुत्ते” की परिभाषा स्पष्ट करने की आवश्यकता है।













