01 जुलाई 2025 फैक्टर रिकॉर्डर
National Desk: दिल्ली में पुराने वाहनों को आज से नहीं मिलेगा ईंधन, कड़ी कार्रवाई शुरू: जुर्माना और जब्ती का प्रावधान वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिल्ली में सभी पेट्रोल पंपों को निर्देश दिया है कि वे अपनी निर्धारित उम्र पूरी कर चुके पुराने वाहनों को पेट्रोल और डीजल न दें। इस आदेश के तहत राष्ट्रीय राजधानी में मंगलवार से 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहन और 10 साल से पुराने डीजल वाहन ईंधन प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
अगर कोई वाहन सार्वजनिक स्थानों पर इस नियम का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसे जब्त कर सीधे स्क्रैप यार्ड भेज दिया जाएगा। साथ ही, चार पहिया वाहनों पर 10,000 रुपये और दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा, वाहनों के मालिकों को टोइंग और पार्किंग शुल्क भी देना होगा।
इस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए परिवहन विभाग ने दिल्ली पुलिस, यातायात पुलिस और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के सहयोग से विस्तृत योजना बनाई है। दिल्ली पुलिस के जवान 1 से 100 नंबर वाले पेट्रोल पंपों पर तैनात रहेंगे, जबकि परिवहन विभाग 101 से 159 नंबर वाले पंपों पर 59 विशेष टीमें तैनात करेगा। इसके अलावा, हर 350 चिन्हित पेट्रोल पंप पर एक यातायात पुलिस अधिकारी वाहन की उम्र पर नजर रखेगा। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक पेट्रोल पंप पर दो अतिरिक्त पुलिसकर्मी भी तैनात किए जाएंगे।
दिल्ली के 500 से अधिक पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकॉग्निशन (एएनपीआर) कैमरे लगाए गए हैं, जो वाहन की नंबर प्लेट स्कैन कर उसकी उम्र की जानकारी वाहन डेटाबेस से प्राप्त करेंगे। यदि कोई वाहन ‘एंड ऑफ लाइफ’ (EOL) श्रेणी में आता है, तो पंप कर्मचारी को तुरंत ईंधन देने से मना करने का अलर्ट मिलेगा।
सीएक्यूएम ने प्रवर्तन एजेंसाओं को निर्देश दिए हैं कि वे इस नियम के उल्लंघन की हर रोज रिपोर्ट आयोग को भेजें। यह कड़ाई से लागू किया जा रहा है ताकि दिल्ली की हवा को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ बनाया जा सके।