दिल्ली में प्रदूषण पर सख्त कदम: कल से सरकारी-निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य, निर्माण मजदूरों को ₹10,000 मुआवजा

दिल्ली में प्रदूषण पर सख्त कदम: कल से सरकारी-निजी दफ्तरों में 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य, निर्माण मजदूरों को ₹10,000 मुआवजा

17 दिसंबर, 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

National Desk:  देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं। प्रदूषण के गंभीर स्तर पर पहुंचने के कारण दिल्ली में इस समय ग्रैप-4 (GRAP-4) लागू है। हालात को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार ने घोषणा की है कि कल से सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा।

दिल्ली सरकार के अनुसार, यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू किया जाएगा और नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि, स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, फायर सर्विस, जेल और सार्वजनिक परिवहन जैसी आवश्यक सेवाओं को इस व्यवस्था से बाहर रखा गया है।

इसके साथ ही सरकार ने यह भी फैसला किया है कि ग्रैप-3 के दौरान निर्माण कार्य बंद रहने से प्रभावित पंजीकृत निर्माण मजदूरों को ₹10,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे मजदूरों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। बताया गया कि ग्रैप-3 के तहत करीब 16 दिनों तक निर्माण कार्य बंद रहा, जिससे मजदूरों की रोजी-रोटी पर असर पड़ा।

दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और पर्यावरण विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार ये कदम उठाए गए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदूषण को लेकर सरकार सख्ती से नियमों को लागू करेगी और लोगों की सेहत को प्राथमिकता दी जाएगी।

दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर स्थिति के चलते सरकार के इन फैसलों को राहत और नियंत्रण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।