कार्यालय: जिला जन संपर्क अधिकारी, मानसा
– आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए सख्त आदेश
– पेट्रोल, डीजल, गैस, दवाइयों और पशुओं के चारे की कोई कमी नहीं: कुलवंत सिंह, IAS
मानसा, 09 मई, 2025 Fact Recorder
जिला मजिस्ट्रेट श्री कुलवंत सिंह (IAS) ने “आवश्यक वस्तुएं अधिनियम, 1955” और “भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अधिनियम, 2023” की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यापारी या व्यक्ति आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी या कालाबाजारी न करे।
उन्होंने बताया कि प्रशासन के संज्ञान में आया है कि कुछ व्यापारी अनाज, तेल, डीजल, पशु चारा, दूध एवं डेयरी उत्पाद, पेट्रोल, रसोई गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी कर रहे हैं, जिससे कीमतों में वृद्धि, कालाबाजारी और आपूर्ति में कमी जैसी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस प्रकार की गतिविधियों से आम नागरिकों विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को भारी नुकसान हो सकता है।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए कि कोई भी व्यक्ति, व्यापारी या संस्था आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी न करे। साथ ही, उन्होंने आम लोगों से अपील की कि यदि किसी भी व्यापारी द्वारा जमाखोरी, कालाबाजारी या कीमतों में हेराफेरी की जा रही हो, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित अधिकारियों को दें।
शिकायत दर्ज कराने के लिए संपर्क नंबर इस प्रकार हैं:
फूड एवं सिविल सप्लाई विभाग:
जरनैल सिंह: 81465-45767
संदीप सिंह: 81467-00706
पशुपालन विभाग (पशुओं की ज़रूरतों के लिए):
डॉ. कमल गुप्ता: 78372-18835
डॉ. दुष्यंत प्रीत: 98725-72448
सब्ज़ी-फलों की उपलब्धता (मंडी बोर्ड):
श्री अमन बंसल: 81468-00501
श्री महेन्दर सिंह: 97790-30002, 01652-235042
मार्कफेड उत्पादों के लिए:
अमनदीप बांसल: 98724-93800
मिल्कफेड (डेयरी विभाग):
कमलजीत सिंह: 98721-94068
सतवीर कौर: 82849-40350
डिप्टी कमिश्नर श्री कुलवंत सिंह ने कहा कि ज़िले में पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दवाइयां, पशु चारा आदि किसी भी आवश्यक वस्तु की कोई कमी नहीं है, इसलिए लोग घबराएं नहीं और अनावश्यक खरीददारी करके जमाखोरी या कालाबाजारी को बढ़ावा न दें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे और जो भी व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंत में उन्होंने जिलेवासियों से सहयोग की अपील की ताकि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई और निष्पक्ष वितरण सुनिश्चित किया जा सके।