लघु उद्योग मालिकों को अपने कर्मचारियों का विवरण नजदीकी थाने में जमा करवाने के आदेश: ज़िला मजिस्ट्रेट विभिन्न प्रकार की पाबंदियों के आदेश जारी

बरनाला, 04 जून 2025 फैक्टर रिकॉर्डर

कार्यालय जिला जन संपर्क अधिकारी, बरनाला

Punjab Desk: ज़िला मजिस्ट्रेट बरनाला श्री टी. बेनिथ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पोल्ट्री फार्म, राइस मिल, ईंट भट्ठों और अन्य लघु उद्योगों के मालिकों से अपील की है कि वे अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों का पूरा विवरण नजदीकी थाना या पुलिस चौकी में दर्ज करवाएं।

उन्होंने कहा कि ज़िला बरनाला में स्थित पोल्ट्री फार्म, राइस शेलर, भट्ठों और अन्य लघु उद्योगों के मालिक एवं घरेलू नौकर रखने वाले लोग अपने अधीन काम करने वाले व्यक्तियों का नाम, पूरा पता, तीन फोटो (दाएँ, बाएँ और सामने से) घर के रजिस्टर में संधारित करें। साथ ही उनके सभी पारिवारिक रिश्तेदारों के पते भी लिखकर रखें। नौकर की तनख्वाह में से ₹100 या ₹200 का मनी ऑर्डर उसके निकटतम रिश्तेदार के पते पर भेजें और प्राप्त रसीद की फोटोकॉपी सुरक्षित रखें। मालिक को अपने नौकर के फिंगरप्रिंट भी रजिस्टर में लेने होंगे और यह सारा रिकॉर्ड संबंधित थाना या पुलिस चौकी में दर्ज करवाना होगा। इसी तरह मकान मालिकों को भी अपने किरायेदारों का विवरण रजिस्टर में दर्ज करना होगा।

अगले आदेशों के तहत, ज़िला बरनाला की सीमा में कोई भी व्यक्ति सरकारी सड़क या रास्ते की भूमि पर अवैध कब्ज़ा नहीं करेगा। इस आदेश की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ धारा 188 आईपीसी के तहत पुलिस कार्रवाई की जाएगी।

एक अन्य आदेश के अनुसार, ट्रैक्टरों और संबंधित यंत्रों के खतरनाक स्टंट या प्रदर्शन आयोजित करने पर ज़िला बरनाला में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। जानकारी देते हुए ज़िला प्रशासन ने बताया कि हाल ही में पंजाब राज्य में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें ट्रैक्टर और मंचों पर किए गए खतरनाक स्टंट के दौरान युवाओं की मौतें हुई हैं। इसी को देखते हुए ज़िला बरनाला में ट्रैक्टरों और संबंधित उपकरणों के ऐसे खतरनाक स्टंट करने पर पाबंदी लगाई गई है।

ये पाबंदियां 18 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेंगी।