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हरियाणा के रेवाड़ी जिले में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में एक व्यक्ति को दोषी करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश लोकेश गुप्ता ने महेंद्रगढ़ के गांव मांदी के अंकुर उर्फ अंकित को सजा सुनाई है। खोल थाना में एक महिला ने अपनी श
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मां को लौटने पर मिली बेहोश
पीड़िता को पहले एक निजी अस्पताल ले जाया गया। बाद में उसे सरकारी अस्पताल रेफर किया गया। वहां जांच में रेप की पुष्टि हुई। पीड़िता ने होश में आने के बाद बताया कि आरोपी अंकुर उर्फ अंकित ने घर में घुसकर उसके साथ रेप किया। पीड़िता की मां की शिकायत पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।
जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त सजा
पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की और गवाहों के बयान दर्ज कराए। सभी साक्ष्यों की जांच के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने 30 हजार रुपए का जुर्माना और 20 साल की कैद की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने की स्थिति में दोषी को 2 साल की अतिरिक्त जेल की सजा काटनी होगी।












