मानसा,15 अक्टूबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Punjab Desk: जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती नवजोत कौर (आई.ए.एस.) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मानसा की सीमाओं के भीतर आम लोगों द्वारा मिलिट्री रंग की वर्दी और वाहनों की खरीद, बिक्री तथा उपयोग पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है।
उन्होंने बताया कि भारत में सेना के अधिकारी और कर्मचारी मिलिट्री रंग की वर्दी पहनते हैं और मिलिट्री रंग के वाहनों जैसे जीप, मोटरसाइकिल, ट्रक आदि का उपयोग करते हैं। लेकिन कुछ शरारती तत्व इन वर्दियों और वाहनों का दुरुपयोग कर देश में शांति और कानून व्यवस्था में बाधा डालते हैं तथा मानव जीवन को खतरे में डालते हैं।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि इस दुरुपयोग के दुष्प्रभावों को रोकने के लिए आम नागरिकों द्वारा मिलिट्री रंग की वर्दी और वाहनों के उपयोग तथा बिक्री पर तुरंत रोक लगाना आवश्यक है।
यह आदेश 30 नवंबर, 2025 तक प्रभावी रहेंगे।













