फरीदकोट, 26 सितंबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Punjab Desk: डिप्टी कमिश्नर मैडम पूनमदीप कौर ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2025 के दौरान दीवाली त्योहार को ध्यान में रखते हुए, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट, चंडीगढ़ द्वारा सिविल रिट पिटीशन में दिए गए आदेशों तथा उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, पंजाब से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, पटाखे बेचने का अस्थायी लाइसेंस लेने के इच्छुक व्यक्ति अपना आवेदन 29 सितंबर 2025 से 1 अक्टूबर 2025 तक पूर्ण रूप से – स्व-घोषणा पत्र, आधार कार्ड की प्रति, चालान फार्म में शुल्क जमा करने के बाद – सेवा केंद्र, मिनी सचिवालय, फरीदकोट में 1 अक्टूबर 2025 को शाम 4:00 बजे तक जमा करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि प्राप्त आवेदनों में से माननीय हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में पटाखों की बिक्री से संबंधित अस्थायी लाइसेंस 6 अक्टूबर 2025 को दोपहर 3:00 बजे लॉटरी (ड्रॉ) के माध्यम से जारी किए जाएंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि और समय के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।













