01 दिसंबर, 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Business Desk: लोकसभा में सोमवार को मणिपुर जीएसटी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया गया, जिसे सदन ने पारित कर दिया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने के चलते यह संशोधन पहले अध्यादेश के माध्यम से लागू किया गया था। अब विधेयक पारित होने के साथ इस अध्यादेश को विधायी मान्यता मिल गई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि यह बिल 7 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए अध्यादेश की जगह लेगा और जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को औपचारिक रूप देगा।
56वीं जीएसटी परिषद में केंद्र और राज्यों ने मिलकर जीएसटी ढांचे का व्यापक पुनर्गठन करते हुए लगभग 375 वस्तुओं पर कर दरों को सरल किया था। 5%, 12%, 18% और 28% की चार दरों को घटाकर दो स्लैब—5% और 18%—में समाहित किया गया। वहीं, अत्यंत विलासिता वाली वस्तुओं पर 40% का विशेष कर तय किया गया। ये नई दरें 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हैं।
इन संशोधनों को प्रभावी बनाने के लिए सभी राज्यों को अपने राज्य जीएसटी कानून में बदलाव करना आवश्यक था। मणिपुर में राज्य सरकार न होने के कारण यह संशोधन अध्यादेश के जरिए किया गया था, जिसे अब संसद की मंजूरी के बाद पूर्ण कानूनी मान्यता मिल गई है।













