Panchkula-dcp-bans-chinese-manja-sale-and-storage-till-june-2025-update | पंचकूला में चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध: बिक्री, भंडारण और खरीद पर रोक, उल्लंघन पर एक साल की जेल या जुर्माना – Panchkula News

पंचकूला जिला पुलिस उपायुक्त हिमाद्री कौशिक।

पंचकूला जिला पुलिस उपायुक्त हिमाद्री कौशिक ने चाइनीज मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध मांझे की बिक्री, भंडारण और खरीद पर लागू होगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। प्रतिबंध 9 अप्रैल से प

इंसानों और पक्षियों के लिए खतरनाक

डीसीपी कौशिक ने बताया कि चाइनीज मांझा इंसानों और पक्षियों के लिए खतरनाक है। यह प्लास्टिक और नायलॉन से बना होता है। इसकी धार बेहद तेज होती है। यह राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों के लिए जानलेवा हो सकता है। देश में इस मांझे से कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। कई लोगों की जान जा चुकी है। बिजली के तारों में उलझकर यह शॉर्ट सर्किट भी करा सकता है। डीसीपी ने सभी थाना प्रभारियों को आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई होगी। दोषी को एक साल तक की जेल या 5 हजार रुपए तक का जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं।

डीसीपी ने की नागरिकों से अपील

हिमाद्री कौशिक ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे इस जनहितकारी आदेश का पूर्णतः पालन करें और अपने साथ-साथ दूसरों की सुरक्षा का भी ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि एक जागरूक नागरिक का फर्ज है कि वह न केवल स्वयं नियमों का पालन करे, बल्कि दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करे।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अहम कदम

इस प्रतिबंध को सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। चाइनीज मांझा न केवल मनुष्यों को घायल करता है, बल्कि इसका रासायनिक कचरा वर्षों तक नष्ट नहीं होता। जिससे मिट्टी और जल स्रोतों को भी नुकसान पहुंचता है। पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आदेश की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी। आने वाले दिनों में जिलेभर में आदेश के क्रियान्वयन को लेकर विशेष निगरानी अभियान चलाया जाएगा।