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नूंह की कोर्ट ने आरोपी को सुनाई सजा।
हरियाणा के नूंह जिला के सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार की कोर्ट ने मोबाइल छीनने के मामले में एक आरोपी को दोषी ठहराया है। कोर्ट ने आरोपी को 5 साल की सश्रम कारावास की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में दोषी को एक
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जानकारी के मुताबिक दोषी अरशद, पुन्हाना के मदीना कॉलोनी, पैमा मार्ग का निवासी है। घटना 8 अप्रैल 2022 की है, जब पुन्हाना की सब्जी मंडी में सब्जी खरीद रहे हाकम निवासी बढ़ाह डूडोली थाना बिछोर के हाथ से अरशद ने अपने साथी के साथ मिलकर मोबाइल फोन छीना था। बिना नंबर की बाइक पर सवार होकर दोनों मौके से फरार हो गए थे।
3 साल तक चली सुनवाई पीड़ित की शिकायत पर पुन्हाना सिटी चौकी में मामला दर्ज किया गया और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शुरुआती जांच में ही छीने गए मोबाइल सहित महत्वपूर्ण सबूत जुटा लिए थे, जो मामले में निर्णायक साबित हुए। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता अपने बयानों से मुकर गया, लेकिन बरामद मोबाइल और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन पक्ष ने मजबूती से पैरवी की।
करीब तीन साल तक चली सुनवाई के बाद जिला सत्र न्यायाधीश ने सबूतों और गवाहों के आधार पर अरशद को दोषी करार देते हुए यह कठोर सजा सुनाई।












