17 जुलाई 2025 फैक्टर रिकॉर्डर
Haryana Desk: कैथल में बिना मान्यता के 250 प्ले स्कूलों को नोटिस, जल्द करें पंजीकरण नहीं तो होगी सख्त कार्रवाई कैथल: जिले में बिना मान्यता के संचालित लगभग 250 प्ले स्कूलों को महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। इन स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द से जल्द ‘सरल हरियाणा’ पोर्टल पर जाकर आवश्यक मान्यता प्राप्त करें, अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉ. शशिबाला ने दी।
उन्होंने बताया कि ये प्ले स्कूल 3 से 5 वर्ष के बच्चों को बिना आधिकारिक अनुमति के दाखिला दे रहे हैं, जो नियमों का उल्लंघन है। विभाग का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है, इसलिए सभी प्ले स्कूलों के लिए मान्यता अनिवार्य है।
डॉ. शशिबाला ने कहा कि किसी भी प्ले स्कूल का भवन सुरक्षित, स्वच्छ और बच्चों के अनुकूल होना जरूरी है। इसमें पर्याप्त क्षेत्रफल, साफ पेयजल, शौचालय, हाथ धोने की व्यवस्था और अग्निशमन उपकरण मौजूद होना आवश्यक है। साथ ही सभी शिक्षकों और कर्मचारियों का पुलिस सत्यापन और पॉक्सो एक्ट के तहत शपथ पत्र भी जमा करना अनिवार्य है। इन नियमों का पालन किए बिना स्कूल संचालित करना कानूनी अपराध माना जाएगा।
उन्होंने बताया कि मान्यता एनसीपीसीआर (राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग) की गाइडलाइंस के अनुसार दी जाएगी और नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. शशिबाला ने अभिभावकों और प्ले स्कूल संचालकों से अपील की है कि अधिक जानकारी और सहायता के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय से संपर्क करें।