शोर प्रदूषण पर रोक: जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए सख्त आदेश, लाउडस्पीकर और तेज आवाज वाले उपकरणों पर पाबंदी

शोर प्रदूषण पर रोक: जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए सख्त आदेश, लाउडस्पीकर और तेज आवाज वाले उपकरणों पर पाबंदी

होशियारपुर, 09 नवंबर, 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Punjab Desk:  जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में शोर और ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, जिले में किसी भी प्रकार के तेज आवाज पैदा करने वाले उपकरण, ऊंची ध्वनि वाले संगीत यंत्र या किसी अन्य रूप में शोर प्रदूषण करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।यह पाबंदी केवल रंगीन आतिशबाज़ी और फुलझड़ियों पर लागू नहीं होगी।
इसके अलावा, वाहनों में प्रेशर हॉर्न या तेज आवाज करने वाले म्यूज़िकल हॉर्न बजाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। केवल वही हॉर्न बजाए जा सकेंगे जो सरकार द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर और प्रदूषण-मुक्त हों।

सार्वजनिक स्थानों पर ऊंची आवाज में संगीत पर रोक

किसी भी गैर-सरकारी इमारत, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, दुकानों, सिनेमा हॉल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट या मेलों में ऊंची आवाज में संगीत बजाना या अश्लील गीत चलाना पूरी तरह वर्जित होगा।

साइलेंस ज़ोन — जैसे मंत्रालय, वन विभाग, अस्पताल, शिक्षण संस्थान, अदालतें, धार्मिक स्थल या कोई ऐसा क्षेत्र जिसे सक्षम अधिकारी द्वारा साइलेंस ज़ोन घोषित किया गया हो — इनसे 100 मीटर की परिधि के भीतर पटाखे, लाउडस्पीकर, प्रेशर हॉर्न या शोर करने वाले उपकरणों का प्रयोग सख्त वर्जित रहेगा।

अनुमति और ध्वनि सीमा

विशेष अवसरों जैसे धार्मिक समारोह, पंडाल या मैरिज पैलेस में लाउडस्पीकर या डीजे चलाने के लिए संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट (SDM) से लिखित अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। यह अनुमति केवल पंजाब इंस्ट्रूमेंट्स (कंट्रोल ऑफ नॉइज़) एक्ट 1956 की शर्तों के अनुसार दी जाएगी।

अनुमति मिलने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित ध्वनि सीमा का पालन करना जरूरी होगा:

  • औद्योगिक क्षेत्र: दिन में 75 dB(A), रात में 70 dB(A)

  • व्यावसायिक क्षेत्र: दिन में 65 dB(A), रात में 55 dB(A)

  • आवासीय क्षेत्र: दिन में 55 dB(A), रात में 45 dB(A)

  • साइलेंस ज़ोन: दिन में 50 dB(A), रात में 40 dB(A)

यहां दिन का समय सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक माना जाएगा।

छूट और अवधि

यह आदेश सरकारी मशीनरी और आपातकालीन परिस्थितियों पर लागू नहीं होगा।
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी यह आदेश 7 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।