11 अगस्त 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Business Desk: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में संशोधित आयकर विधेयक 2025 पेश करेंगी। यह बिल 13 फरवरी 2025 को पेश किए गए ड्राफ्ट की जगह लेगा और 1961 से लागू पुराने इनकम टैक्स कानून को खत्म करने का रास्ता खोलेगा।
सरकार ने पहले बताया था कि पुराने ड्राफ्ट में सुधार कर इसे सभी के लिए आसान और स्पष्ट बनाया जाएगा। नए संस्करण में लोकसभा की सिलेक्शन कमेटी के सुझाव शामिल किए गए हैं, जिससे यह पूरी तरह अपडेटेड और अंतिम रूप में होगा।
विधेयक वापस लेने पर सफाई
विधेयक को लोकसभा से वापस लेने के बाद उठी आलोचनाओं पर केंद्रीय संसदीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि पहले वाला ड्राफ्ट नजरअंदाज नहीं किया गया है। यह संसदीय परंपरा है कि सिलेक्शन कमेटी की रिपोर्ट के बाद सुधार जोड़े जाते हैं और फिर नया ड्राफ्ट पेश होता है, ताकि पारित करने की प्रक्रिया आसान हो सके। रिजिजू ने स्पष्ट किया कि पिछले छह महीनों की मेहनत और सुझाव नए बिल में साफ दिखेंगे।
कमेटी की अहम सिफारिशें
लेट आईटीआर फाइल करने पर बिना पेनाल्टी रिफंड क्लेम की सुविधा।
कर अधिकारियों को नोटिस जारी करने से पहले जवाबों पर विचार करने का आदेश।
धार्मिक व परमार्थ कार्य करने वाले ट्रस्टों को गुप्त दान पर पूरी छूट।
टैक्स प्रक्रिया को आधुनिक, डिजिटल-फर्स्ट और फेसलेस असेस्मेंट सिस्टम से जोड़ना।
सरकार का दावा है कि नया आयकर विधेयक टैक्स नियमों को सरल बनाएगा, पारदर्शिता बढ़ाएगा और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद करेगा।