हरियाणा में 100mg से अधिक क्षमता वाली निमेसुलाइड पर बैन, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए सख्त आदेश

03 जनवरी, 2026 फैक्ट रिकॉर्डर

Haryana Desk:  केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद हरियाणा सरकार ने 100 मिलीग्राम से अधिक क्षमता वाली पेनकिलर दवा निमेसुलाइड के निर्माण, बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि यह कदम आम जनता को दवा से होने वाले संभावित दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए उठाया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार जनस्वास्थ्य के मामलों में कोई समझौता नहीं करेगी और लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।

स्वास्थ्य विभाग ने राज्यभर के दवा निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, केमिस्टों और मेडिकल स्टोर संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करें। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

साथ ही आम नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे बिना चिकित्सकीय सलाह के किसी भी प्रकार की दर्द निवारक दवा का सेवन न करें और किसी भी अनियमितता की सूचना संबंधित विभाग को दें।

सरकार का कहना है कि नियमित जांच और निगरानी अभियान के जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रतिबंधित क्षमता वाली निमेसुलाइड बाजार में उपलब्ध न हो।