फरीदकोट ज़िले में 24 मई, 2025 को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत – जिला एवं सत्र न्यायाधीश

कार्यालय जिला लोक संपर्क अधिकारी, फरीदकोट                                                                        आम जनता से राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाने की अपील

फरीदकोट, 19 मई, 2025 Fact Recorder

पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं प्राधिकरण, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) के कार्यकारी चेयरपर्सन के निर्देशानुसार श्री वीरेंद्र अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण फरीदकोट की अगुवाई में दिनांक 24 मई, 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय परिसर फरीदकोट तथा सब-डिवीजन जैतो में किया जाएगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश-कम-चेयरमैन, जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण फरीदकोट ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में “झगड़े मिटाओ, प्यार बढ़ाओ – लोक अदालतों के माध्यम से सस्ता व शीघ्र न्याय पाओ” के तहत समझौते योग्य आपराधिक मामले, भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्यवाहियाँ, स्थायी लोक अदालत में शिकायतें/याचिकाएं, एम.ए.सी.टी. क्लेम याचिकाएं, निष्पादन मामले, पारिवारिक अदालतों में पारिवारिक विवाद, श्रमिक विवाद, ट्रैफिक चालान, मिश्रित अपराध, बिजली अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर, एन.आई. एक्ट के तहत शिकायतें, रिकवरी सूट, प्री-लिटिगेटिव केस एवं अन्य किसी भी प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाएगा। उन्होने आम जनता से अपील की कि वे जिला कानूनी सेवाएं प्राधिकरण फरीदकोट की विभिन्न योजनाओं जैसे कि विक्टिम मुआवजा योजना, मध्यस्थता केंद्र तथा 24 मई, 2025 को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकतम लाभ उठाएं।