जिला लोक संपर्क अधिकारी, फरीदकोट गैर रजिस्टर्ड एंबुलेंसों के संचालन पर भी रोक
आदेश 14 अक्टूबर 2025 तक रहेंगे लागू – जिला मजिस्ट्रेट
फरीदकोट, 20 अगस्त 2025 फैक्ट रिकॉर्डर
Punjab Desk: जिला मजिस्ट्रेट फरीदकोट, मैडम पूनमदीप कौर (IAS) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले में कई गतिविधियों पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। ये आदेश 14 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेंगे।
विवाह और सामाजिक कार्यक्रमों में हवाई फायर पर रोक जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले में शादियों, धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रमों, जुलूसों और मैरिज पैलेसों में अक्सर हवाई फायरिंग की घटनाएं होती हैं, जिससे जान-माल का नुकसान होने का खतरा रहता है। इसे ध्यान में रखते हुए पूरे जिले में हवाई फायरिंग पर पाबंदी लगाई गई है।
चाइना डोर की बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में पतंगबाजी के लिए चाइना डोर बेचने, स्टोर करने और इस्तेमाल करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यह डोर प्लास्टिक की बनी होती है और बेहद मजबूत होने के कारण लोगों के हाथ-पैर कटने, बाइक सवारों की गर्दन कटने और पशु-पक्षियों की मौत जैसी घटनाएं सामने आती हैं। यह पाबंदी भी 14 अक्टूबर तक जारी रहेगी।
हुक्का बार पर रोक जिले की सभी दुकानों, होटलों, रेस्टोरेंटों और सार्वजनिक स्थानों पर हुक्का पीने और हुक्का बार चलाने पर पूर्ण रोक लगा दी गई है।
मिलिट्री रंग की वर्दी व गाड़ियों की खरीद-फरोख्त पर रोक फरीदकोट जिले की सीमाओं के भीतर आम लोगों द्वारा मिलिट्री रंग की वर्दी और वाहनों की खरीद, बिक्री और इस्तेमाल पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा, नगर परिषद क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर निजी विज्ञापन वाले होर्डिंग लगाने पर भी रोक होगी (सरकारी कार्यों से जुड़े बोर्डों को छोड़कर)।
गैर रजिस्टर्ड एंबुलेंसों पर रोक जिले में बिना परमिट और बिना पंजीकरण के चल रही एंबुलेंसों पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। प्रशासन के अनुसार, ऐसी गाड़ियों में न तो मरीजों के लिए मूलभूत सुविधाएं होती हैं और न ही ये नियमों के तहत रजिस्टर्ड हैं। कई मामलों में इनके मालिक मरीजों से मनमाना किराया वसूलते हैं और लोगों की जान से खिलवाड़ करते हैं। इन कारणों से विवाद और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका बनी रहती है। जिला मजिस्ट्रेट ने स्पष्ट किया कि सभी पाबंदियां 14 अक्टूबर 2025 तक लागू रहेंगी।