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मंडी की विशेष न्यायाधीश-1 कोर्ट ने चिट्टा तस्करी के एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पांच दोषियों को 14-14 साल का कठोर कारावास और हर एक पर 1 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर 16 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना हो
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दोषी पाए गए आरोपियों में राजकुमार, छविंद्र कुमार, प्रदीप सेन, जीत सिंह और मोहम्मद इरफान शामिल हैं। सभी आरोपी मंडी जिले के विभिन्न क्षेत्रों के रहने वाले हैं। जिला न्यायवादी विनोद भारद्वाज के अनुसार, यह मामला 20 दिसंबर 2023 को सदर मंडी थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस टीम को बराधीवीर में गश्त के दौरान एक संदिग्ध कार मिली। कार में सवार पांच व्यक्ति हेरोइन की तस्करी में संलिप्त थे।
पुलिस ने जब कार की तलाशी ली तो चालक के फुट मैट के नीचे से एक नीला बैग बरामद हुआ। बैग में मौजूद प्लास्टिक के लिफाफे में 268 ग्राम सफेद पाउडर (हेरोइन) मिला। मामले में अभियोजन पक्ष ने 16 गवाह पेश किए, जबकि बचाव पक्ष ने 2 गवाह प्रस्तुत किए। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही को सही मानते हुए सभी आरोपियों को दोषी करार दिया और कठोर सजा सुनाई।












