मध्य प्रदेश: ‘कोल्ड्रिफ सिरप’ से बच्चों की मौ/त, बिक्री पर बैन – जांच रिपोर्ट में खुलासा

मध्य प्रदेश: 'कोल्ड्रिफ सिरप' से बच्चों की मौ/त, बिक्री पर बैन – जांच रिपोर्ट में खुलासा

04 अक्टूबर 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

National Desk: छिंदवाड़ा में Coldrif सिरप से बच्चों की मौ/त, मध्यप्रदेश में बिक्री पर प्रतिबंध           छिंदवाड़ा जिले में Coldrif सिरप पीने से नौ बच्चों की मौ/त होने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने तुरंत कार्रवाई की है। राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में इस सिरप और कंपनी के अन्य उत्पादों की बिक्री पर बैन लगा दिया है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस घटना को अत्यंत दुखद बताया और कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सिरप तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्रीसन फार्मास्यूटिकल की फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मध्यप्रदेश सरकार ने तमिलनाडु सरकार से जांच रिपोर्ट मांगी थी। आज सुबह प्राप्त रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर राज्य सरकार ने कड़ा कदम उठाया।

जांच में सामने आया कि सिरप में नॉन-फार्माकॉपिया ग्रेड प्रोपीलीन ग्लाइकॉल का इस्तेमाल हुआ था और इसमें डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) और एथिलीन ग्लाइकॉल जैसी जहरीली सामग्री होने का संदेह है, जो बच्चों की किडनी को नुकसान पहुंचा सकती है।

तमिलनाडु सरकार ने भी पूरे राज्य में Coldrif सिरप की बिक्री और उपयोग पर तुरंत रोक लगा दी है। थोक और रिटेल दुकानों से स्टॉक फ्रीज करने के आदेश दिए गए हैं। कंपनी को उत्पादन रोकने का आदेश और मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस रद्द करने के लिए शो-कॉज नोटिस भेजा गया है।

इस घटना के बाद बच्चों के इलाज और स्थानीय स्तर पर भी कार्रवाई जारी है।