लाइसेंस एक्सपायर होने के बाद भी 30 दिन वैध: हाईकोर्ट

Chandigarh 27 Dec 2025 Fact Recorder

Chandigarh Desk : पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त होते ही वह तुरंत अमान्य नहीं हो जाता। मोटर वाहन अधिनियम के तहत लाइसेंस की एक्सपायरी के बाद 30 दिनों का कानूनी ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसके दौरान लाइसेंस वैध माना जाता है। इस अवधि में यदि कोई सड़क दुर्घटना होती है, तो बीमा कंपनी केवल इस आधार पर मुआवजा देने से इनकार नहीं कर सकती कि लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी।

यह मामला 4 जुलाई 2001 को हरियाणा के जींद जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना से जुड़ा है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने पीड़ितों को मुआवजा देने का आदेश देते हुए बीमा कंपनी को जिम्मेदार ठहराया था। साथ ही, बीमा कंपनी को ड्राइवर से राशि वसूलने का अधिकार भी नहीं दिया गया था।

बीमा कंपनी ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए दलील दी कि ड्राइविंग लाइसेंस 4 जून 2001 को समाप्त हो गया था, जबकि दुर्घटना 4 जुलाई 2001 को हुई। कंपनी के अनुसार लाइसेंस का नवीनीकरण 6 अगस्त 2001 को हुआ था, इसलिए ड्राइवर वैध लाइसेंस के बिना वाहन चला रहा था। हालांकि, हाईकोर्ट ने 30 दिन के ग्रेस पीरियड को मान्य ठहराते हुए बीमा कंपनी की दलील खारिज कर दी।