बिना रजिस्ट्रेशन पालतू जानवरों की खरीद-फरोख्त और ब्रीडिंग करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

बिना रजिस्ट्रेशन पालतू जानवरों की खरीद-फरोख्त और ब्रीडिंग करने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

पेट शॉप और डॉग ब्रीडर्स का रजिस्ट्रेशन जारी – डॉ. सुरजीत सिंह मल्ल

फरीदकोट, 11 नवंबर, 2025 फैक्ट रिकॉर्डर

Punjab Desk:  पंजाब के पशु पालन, मछली पालन और डेयरी विकास मंत्री श्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के मार्गदर्शन में तथा विभाग के प्रमुख सचिव श्री राहुल भंडारी (आई.ए.एस.) की अगुवाई में, फरीदकोट ज़िले में पेट शॉप मालिकों और डॉग ब्रीडर्स को अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पंजाब पशु कल्याण बोर्ड के साथ पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी डॉ. सुरजीत सिंह मल्ल, डिप्टी डायरेक्टर, पशु पालन विभाग, फरीदकोट ने दी।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार और पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, राज्य में संचालित सभी पेट शॉप्स और डॉग ब्रीडिंग सेंटर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य पशुओं की देखभाल, भोजन, टीकाकरण, आवास और आपातकालीन सुविधाओं को नियमानुसार और प्रमाणित तरीके से सुनिश्चित करना है।

डॉ. मल्ल ने कहा कि ज़िला और तहसील स्तर पर समितियों का गठन किया गया है, जिनमें पशु पालन विभाग के वेटरिनरी अधिकारी, वन विभाग, स्थानीय निकाय, पुलिस विभाग और एस.पी.सी.ए. के गैर-सरकारी प्रतिनिधि शामिल हैं। ये समितियाँ पेट शॉप्स और डॉग ब्रीडर्स की जांच कर उनकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने में जुटी हैं।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार के संज्ञान में आया है कि फरीदकोट ज़िले में अभी भी कई पेट शॉप्स और डॉग ब्रीडर्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है, जो सरकार के नियमों का उल्लंघन है।

डॉ. सुरजीत सिंह मल्ल ने सभी पेट शॉप मालिकों और डॉग ब्रीडर्स से अपील की कि वे आवश्यक दस्तावेजों के साथ शीघ्र पशु पालन विभाग या संबंधित समिति से संपर्क कर अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी करें। उन्होंने चेतावनी दी कि बिना रजिस्ट्रेशन पालतू जानवरों की खरीद-फरोख्त या ब्रीडिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।