8 मिनट से ज्यादा वाहन रोका तो लगेगा 50 रुपये का जुर्माना, फिर बढ़ता जाएगा चार्ज

23 जून 2025 फैक्टर रिकॉर्डर

National Desk: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर नई पार्किंग व्यवस्था: 8 मिनट से ज्यादा रुकने पर देना होगा जुर्माना, नियम 25 जून से लागू नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के अजमेरी गेट की ओर यात्रियों को छोड़ने या लेने आने वाले वाहनों के लिए 25 जून से नई ‘पार्किंग कम एक्सेस कंट्रोल’ व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत स्टेशन परिसर में सिर्फ 8 मिनट तक वाहन रुकने की अनुमति होगी।

शुल्क और जुर्माने का नया ढांचा:
8 मिनट से अधिक रुकने पर ₹50 का जुर्माना

15 से 30 मिनट तक रुकने पर ₹200 शुल्क

30 मिनट से ज्यादा रुकने पर वाहन जब्त किया जाएगा और ₹500 का जुर्माना भी लगेगा

रेलवे का दावा है कि इस व्यवस्था से अजमेरी गेट की ओर ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी और स्टेशन पर प्रवेश/निकास सुगम होगा। इससे रेलवे का राजस्व भी बढ़ेगा।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह व्यवस्था पहले भी लागू थी लेकिन टेंडर खत्म होने के कारण बंद कर दी गई थी। अब इसे फिर से शुरू किया जा रहा है, जैसा कि आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहले से चल रही प्रणाली में होता है।

सभी वाहनों पर समान नियम:
अब चाहे निजी वाहन हो या कमर्शियल, हर किसी को पहले 8 मिनट की छूट मिलेगी। उसके बाद शुल्क लिया जाएगा।

उठे सवाल:
हालांकि, इस नई व्यवस्था को लेकर यात्रियों में नाराजगी भी है। लोगों का कहना है कि बुजुर्ग, छोटे बच्चों या भारी सामान वाले यात्रियों को स्टेशन छोड़ने में 8 मिनट काफी नहीं हैं। एक कार में कई यात्री होते हैं और सामान निकालने में समय लगता है। ऐसे में अतिरिक्त शुल्क देना पड़ेगा, जो अनुचित है।

रेलवे का कहना है कि इस कदम का मकसद ड्रॉप लेन में अनावश्यक रुकावटों को कम करना है ताकि भीड़ और ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सके।