हिमाचल प्रदेश में पेंशन में अनुबंध सेवाकाल शामिल, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुराना निर्देश वापस

22 फरवरी, 2026 Fact Recorder

Himachal Desk: हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशन नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए अनुबंध सेवाकाल को पेंशन गणना में शामिल करने का फैसला किया है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया। वित्त विभाग ने 16 फरवरी को जारी उस पुराने निर्देश को वापस ले लिया है, जिसमें अनुबंध अवधि को पेंशन लाभ से बाहर रखा गया था। नए आदेश से हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी, क्योंकि अब नियमितीकरण से पहले की अनुबंध सेवा भी पेंशन के लिए मान्य होगी।